
उत्तर प्रदेश लोक सेवाएँ (अधिकरण) अधिनियम, 1976 को राज्य के लोक सेवकों की सेवा एवं रोजगार संबंधी विवादों के न्यायिक निपटारे हेतु अधिकरण स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित पाँच अधिकरण वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं। इन अधिकरणों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने एक मैंडमस जारी कर इन अधिकरणों की स्थापना में परिवर्तन करने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह राहत दी गई कि शीघ्र संशोधन अपेक्षित है।
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मैंडमस के उचित क्रियान्वयन तथा अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाए और निम्नलिखित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ: